कोरबा: पिछले दिनों सीआईएल कोलकाता द्वारा जारी परिपत्र में या उल्लेखित किया गया था कि SECL मुख्यालय द्वारा कुसमुंडा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु पश्चात कंपनी के नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति या नगद क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी । चुकी वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति एवं मासिक नगर क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने में विभिन्न परेशानियों को ध्यान में रखकर कोल इंडिया कंपनी एवं SECL मुख्यालय द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है, कि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र को तहसीलदारों के द्वारा प्रमाणित किया जाने के उपरांत ही मुख्य कार्यालय में जमा कर अनुकंपा नियुक्ति या फिर मासिक क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी । ऐसे में SECL में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों की मृत्यु, मेडिकल, अनफिट होने पर संलग्न प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियां उल्लेखित करते हुए प्रमाण पत्र को अविलंब सत्यापित करने की मांग क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक ने तहसीलदारों से की है । ताकि आश्रितों को अवलंब लाभ मिल सके।
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